PAN-Aadhaar Linking की डेडलाइन मिस हो गई और पैन हो गया Inactive? जानें अब आपको क्या करना है
PAN-Aadhaar Linking: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) की गाइडलाइंस के मुताबिक, 30 जून तक अपने पैन-आधार को लिंक कर लेना था, अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 जुलाई से बिना लिंक हुए पैन इनएक्टिव हो जाएंगे.
PAN-Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी. सरकार ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि लिंकिंग के लिए आगे डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं, या फिर उन लोगों को कोई राहत दी जाएगी या नहीं, जिनकी पैन-आधार लिंकिंग अभी तक नहीं हुई है. तो ऐसे में, लिंक नहीं हुए पैन कार्ड अभी तक इनऑपरेटिव हो चुके होंगे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) की गाइडलाइंस के मुताबिक, 30 जून तक अपने पैन-आधार को लिंक कर लेना था, अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 जुलाई से बिना लिंक हुए पैन इनएक्टिव हो जाएंगे.
पैन के इनएक्टिव हो जाने पर क्या होगा?
पैन के इनएक्टिव होने पर पैनहोल्डर को कई नुकसान होंगे, वो भी खासकर तब जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम चल रहा है. आईटीआर फाइल करने के लिए पैन बहुत ही अहम दस्तावेज है. पैन नहीं होने की स्थिति में बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी.
- इनऑपरेटिव पैन से आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे.
- डिफॉल्टर के पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे.
- बैंक ट्रांजैक्शंस में दिक्कतें आएंगी और लोन वगैरह भी मिलने में परेशानी होगी.
- टैक्स रिफंड जारी नहीं होगा.
इनएक्टिव पैन को री-एक्टिवेट कैसे करें? (How to re-activate Inactive PAN)
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डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी आप अपना पैन-आधार से लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एक मोटी फीस भरनी होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, आप 30 दिनों के भीतर अपना पैन कार्ड आधार दिखाकर रीएक्टिव करा सकते हैं. इसके लिए आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. यानी कि अगर आप अपनी पेनाल्टी 5 जुलाई को जमा करते हैं तो आपका पैन कार्ड 4 अगस्त तक फिर से एक्टिव हो जाएगा.
इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो उन लोगों को भी राहत दे सकता है, जिन्होंने 30 जून तक पेमेंट तो कर दिया था, लेकिन लिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था.
पैन-आधार को लिंक करने के लिए पेनाल्टी कैसे भरें?
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
- डैशबोर्ड पर प्रोफाइल सेक्शन में Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- यहां अपने पैन और आधार की डीटेल डालें.
- e-Pay Tax के जरिए Continue to Pay पर क्लिक करें.
- OTP के लिए अपना पैन और मोबाइल नंबर डालें.
- OTP वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने e-Pay Tax पेज खुलेगा, यहां प्रोसीड बटन पर क्लिक करें.
- AY 2024-25 को सेलेक्ट करें और Payment as Other Receipts (500) टाइप को सेलेक्ट करके कंटीन्यू करें.
- पेमेंट करने के बाद आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.
02:26 PM IST